केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों को लेकर उपभोक्ताओं को सावधान किया है। CDSCO Beauty Cream Alert में पाकिस्तान में निर्मित ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ और ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ को लेकर चेतावनी दी गई है। उपभोक्ताओं को इन उत्पादों को खरीदने और इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है।
CDSCO Beauty Cream Alert में क्या कहा गया?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच में इन दोनों कॉस्मेटिक उत्पादों के पास जरूरी आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं पाया गया। साथ ही इनमें भारी धातुओं की मौजूदगी को लेकर भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता जताई गई है।
CDSCO ने कहा है कि जिन लोगों ने ये क्रीम पहले से खरीद रखी हैं, वे इनका इस्तेमाल न करें। कॉस्मेटिक खरीदते समय उत्पाद का लेबल, निर्माता या आयातक की जानकारी और अन्य जरूरी विवरण जरूर जांचें।
भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण और आयात के लिए नियामक नियम लागू हैं।
बिक्री और वितरण के लिए कॉस्मेटिक बनाने वाले निर्माता को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण से जरूरी अनुमति लेनी होती है।
वहीं, आयातित उत्पादों के लिए भी निर्धारित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
उपभोक्ता क्या सावधानी बरतें?
किसी भी व्हाइटनिंग या ब्यूटी क्रीम को केवल विज्ञापन देखकर न खरीदें।
संदिग्ध लेबल या नियमों के उल्लंघन की जानकारी संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक को दी जा सकती है।
FAQ
सवाल: किन क्रीम को लेकर चेतावनी दी गई है?
जवाब: ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ और ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ को लेकर चेतावनी दी गई है।
सवाल: पहले से खरीदी क्रीम का क्या करें?
जवाब: उपभोक्ताओं को इनका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।

