असम बच्ची दुष्कर्म-हत्या केस में दोषी को मौत की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

असम बच्ची दुष्कर्म-हत्या केस में दोषी को मौत की सजाअसम के धुबरी में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा।

असम के धुबरी जिले में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने दोषी उत्पल राय को मौत की सजा सुनाई है। असम बच्ची दुष्कर्म-हत्या केस वर्ष 2023 का है। बिलासीपारा की विशेष POCSO अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी में माना।

अतिरिक्त जिला एवं विशेष न्यायाधीश राणा दत्ता की अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया। इसके साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की साधारण कैद का प्रावधान किया गया है।

असम बच्ची दुष्कर्म-हत्या केस में अन्य सजाएं

अदालत ने दुष्कर्म के अपराध में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सबूत मिटाने और गलत जानकारी देने के अपराध में पांच साल की कठोर कैद तथा 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, POCSO Act के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध में 20 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अदालत के आदेश के अनुसार कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मृत्युदंड के मामलों में आगे संबंधित हाई कोर्ट की पुष्टि सहित कानूनी प्रक्रिया होती है।

FAQ

सवाल: असम बच्ची दुष्कर्म-हत्या केस कहां का है?
जवाब: यह मामला असम के धुबरी जिले से जुड़ा है।

सवाल: दोषी को क्या सजा सुनाई गई है?
जवाब: हत्या के अपराध में दोषी उत्पल राय को मौत की सजा सुनाई गई है।

सवाल: कोर्ट ने मामले को किस श्रेणी में माना?
जवाब: अदालत ने अपराध को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी में माना।

DEVIDAS | VISHWAS PRAKASH

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