निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित

“कांकेर समाचार, 23 फरवरी 2025: निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर शिक्षक निलंबित“

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतिम चरण के मतदान के दौरान निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर कांकेर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने शिक्षक रूपचंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, अंतागढ़ विकासखंड के मतदान केन्द्र क्रमांक 44 प्राथमिक शाला सुरेवाही में शिक्षक रूपचंद साहू की ड्यूटी मतदान अधिकारी-02 के रूप में लगाई गई थी। मतदान दिवस के दिन शराब सेवन करने और निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुई। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निलंबन अवधि में शिक्षक रूपचंद साहू को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कांकेर में संलग्न किया गया है। इस अवधि में वे जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे।

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