धर्मशाला रोपवे परियोजना की सभी गतिविधियाँ अस्थायी रूप से निलंबित

“उपायुक्त कांगड़ा ने धर्मशाला रोपवे गतिविधियां कीं अस्थायी रूप से निलंबित“

धर्मशाला रोपवे परियोजना के पास भूस्खलन की घटना को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र उपायुक्त कांगड़ा एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने रोपवे संचालन को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मशाला की रिपोर्ट के अनुसार, पिलर संख्या 5 के पास भूस्खलन हुआ है, जिससे रोपवे संचालन यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

उपायुक्त ने रोपवे संचालन एजेंसी को आदेशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक तकनीकी समिति गठित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस समिति में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और नगर निगम धर्मशाला के सदस्य शामिल होंगे। समिति दो दिनों के भीतर स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही रोपवे गतिविधियों को निलंबित रखने या दोबारा शुरू करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, जिला पुलिस अधीक्षक और उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मशाला को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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