वाराणसी – देव दीपावली के दृष्टिगत 16 नवंबर की आधी रात तक नहीं उड़ेंगे ड्रोन, पतंग, गुब्बारे और पैराग्लाइडर

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र में 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित रहेगा”

वाराणसी में आगामी दिनों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस कमिश्नरेट ने संपूर्ण क्षेत्र में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश 12 नवंबर की रात 12 बजे से लेकर 16 नवंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान ड्रोन, पतंग, गुब्बारे और पैराग्लाइडर जैसी उड़ने वाली वस्तुओं को उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

नो फ्लाई जोन का उद्देश्य

यह आदेश मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। खासतौर पर, दृश्य निगरानी, आतंकी गतिविधियों की संभावनाओं से निपटना और विशेष आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन दिनों में, वाराणसी में विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन हो सकते हैं, और सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं।

प्रतिबंधित उड़ानें

  • ड्रोन: ड्रोन के उपयोग पर रोक लगाई गई है, क्योंकि यह निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकते हैं।
  • पतंग: पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी, जो अक्सर ऊंचाई पर उड़ने वाले तारों और रस्सियों के कारण दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
  • गुब्बारे और पैराग्लाइडर: इन दोनों को भी उड़ाने पर रोक होगी, क्योंकि ये हवा में उड़ने वाली वस्तुएं सुरक्षा के लिहाज से खतरा पैदा कर सकती हैं, खासकर जन-धन की सुरक्षा में।

सुरक्षा और नियमों की जानकारी

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधों का पालन करें और किसी भी प्रकार की उड़ान वाली गतिविधि से बचें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को सूचित किया है कि यह आदेश सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, और इसमें सहयोग की अपील की है।

निष्कर्ष

वाराणसी में 12 से 16 नवंबर तक नो फ्लाई जोन घोषित होने से शहर में सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी। यह आदेश विशेष सुरक्षा उपायों के तहत लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार के अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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