अपना शहर चुनेभारत

चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर

छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल प्रवेश पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्नातकोत्तर (PG) चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कई अयोग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य प्रशासन से पात्रता मानकों और काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

अगली सुनवाई कल

इस याचिका पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी, जिसमें राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। यह मामला मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन को सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *