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“प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू“
प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू कर दी गई है। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में संचालित होगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाये का 30 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। बाकी बकाये पर लगने वाले सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
मऊ में योजना की घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह योजना सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए है। विलंबित भुगतान पर छूट के साथ, एकमुश्त भुगतान करने पर शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी का प्रावधान है।
योजना के तहत पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान का विकल्प भी दिया गया है, जिससे वे अपने बकाये को सरलता से निपटा सकें। इस योजना का उद्देश्य बिजली बिल बकायेदारों को राहत प्रदान करना और राज्य में बिजली आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ करना है।