बिजली से जुड़ी सेवाओं की प्रोसेसिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगाने का आदेश

“बिजली का नया कनेक्शन लेना अब सस्ता, यूपी पावर कॉरपोरेशन ने घटाया जीएसटी“

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली से जुड़ी सेवाओं की प्रोसेसिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई सेवाओं से जीएसटी समाप्त करने के आदेश के बाद लिया गया है। यह नए नियम 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गए हैं, जिससे ग्राहकों को बिजली कनेक्शन, लोड घटाना, बढ़ाना और नाम परिवर्तन कराने में राहत मिलेगी।

इस फैसले का उद्देश्य ग्राहकों के लिए बिजली सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाना है। पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल ग्राहकों का वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि बिजली के नए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

ग्राहकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि अब वे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के अपनी जरूरतों के अनुसार बिजली कनेक्शन और लोड में बदलाव कर सकते हैं। इससे न केवल घरों, बल्कि उद्योगों को भी लाभ होगा, जो बेहतर बिजली प्रबंधन की तलाश में हैं।

इस पहल से उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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