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वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक जमा करवाएं पैसेंजर व गुड्स टैक्स-आरटीओ

मार्च 03, चंबा: पैसेंजर व गुड्स टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी

चंबा जिले के वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। जिन वाहनों का 1 जनवरी 2022 से पहले का बकाया पैसेंजर और गुड्स टैक्स अब तक जमा नहीं हुआ है, उनके लिए सरकार ने अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) चंबा ने सभी मालवाहक वाहन, टैक्सी, मैक्सी और कांट्रेक्ट कैरिज बस के मालिकों को सूचित किया है कि प्रदेश सरकार ने विशेष नीति के तहत जुर्माने की राशि पर 10% की छूट दी है, जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

अधिकारियों ने सभी वाहन मालिकों से 31 मार्च 2025 तक बकाया टैक्स जमा करने की अपील की है। इस अवधि के बाद, 100% जुर्माने के साथ विशेष पथ कर वसूला जाएगा।

टैक्स भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी:

  • 1 जनवरी 2022 से पहले यह टैक्स राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब इसे परिवहन विभाग के अंतर्गत लिया जा रहा है।
  • जिन वाहन मालिकों ने पहले ही यह टैक्स अदा कर दिया है, उन्हें संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर अपने वाहन पंजीकरण कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा।

वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपना टैक्स भुगतान सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अतिरिक्त पेनल्टी से बचा जा सके।

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