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जिला कुल्लू में खरीफ की फसलों पर बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त हुई

कुल्लू में खरीफ सीजन 2025 के लिए फसल बीमा अधिसूचना जारी, अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ी

कृषि उप-निदेशक कुल्लू, सुशील शर्मा ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2025 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत ज़िले में मक्की और धान की फसलों का बीमा करवाया जा सकता है।

बीमा योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर फसल का कुल बीमा मूल्य ₹60,000 निर्धारित किया गया है। वहीं, प्रीमियम राशि प्रति बीघा ₹96 तय की गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दी गई है।

किसान अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर उपयुक्त दस्तावेजों के साथ बीमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिक जानकारी के लिए किसान खण्ड स्तर के विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, या बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। बीमा संबंधी जानकारी के लिए निम्नलिखित संपर्क नंबर उपलब्ध हैं:

70188060168
8629802474

यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं।

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