आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी, अब करदाता दाखिल कर सकते हैं रिटर्न

आयकर विभाग ने शुक्रवार को असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। अब करदाता अपनी पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो इनकम और अन्य वर्गों की आय पर इन यूटिलिटी फॉर्म्स का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

इससे पहले विभाग ने केवल आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) की एक्सेल व ऑनलाइन यूटिलिटी उपलब्ध कराई थी, जो सीमित आय वर्ग के करदाताओं के लिए थी।

अब कौन कर सकता है ITR-2 और ITR-3 दाखिल?

ITR-2 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा भरा जा सकता है:

  • जो ITR-1 फॉर्म के योग्य नहीं हैं।
  • जिनकी आय में वेतन, पेंaशन, मकान संपत्ति से आय, पूंजीगत लाभ, विदेशी संपत्तियां या अन्य स्रोतों से आय शामिल है।
  • जिनकी आय में किसी अन्य व्यक्ति की आय (जैसे कि पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे) को जोड़ा गया हो।
  • लेकिन जिन्होंने किसी प्रकार के व्यापार या पेशे से लाभ नहीं कमाया हो।

ITR-3 फॉर्म उन व्यक्तियों या HUF के लिए है जो:

  • किसी व्यापार या पेशे से आय अर्जित करते हैं।
  • पार्टनरशिप फर्म से वेतन, ब्याज, कमीशन आदि प्राप्त करते हैं।

रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

आयकर विभाग ने 27 मई को घोषणा करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। यह फैसला हितधारकों की चिंताओं और अनुपालन में सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

एक्सेल यूटिलिटी कैसे करें डाउनलोड?

करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ‘डाउनलोड’ सेक्शन में उपलब्ध ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल एक विंडोज जिप फोल्डर के रूप में मिलेगी, जिसे अनजिप करके एक्सेल यूटिलिटी एक्सेस की जा सकती है।

सोशल मीडिया पर भी दी गई जानकारी

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा,
“करदाता ध्यान दें! असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटी अब लाइव है और फाइलिंग के लिए उपलब्ध है।”

करदाता इस सुविधा का लाभ लेकर समय पर और सटीक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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