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हिमाचल: विधानसभा में पुलिस विधेयक को मिली मंजूरी

हिमाचल: विधानसभा में पुलिस विधेयक पारित, ड्यूटी के दौरान गिरफ्तारी के लिए सरकार की अनुमति जरूरी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को पुलिस विधेयक पारित किया गया, जिसमें ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इसके साथ ही, कांस्टेबलों का काडर अब राज्य स्तर पर होगा और उनकी भर्ती राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा की जाएगी।

विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य करने की धारा पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान पुलिस अधिकारियों के कामकाज में बाधा बन सकता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खतरा है।

त्रिलोक जम्वाल ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए भी सरकार से अनुमति लेने की शर्त न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह प्रावधान कहीं किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं लाया गया है।

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