नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026। देश में मतदाता सूची संशोधन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने की योजना है।
मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य
चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाना है। इस प्रक्रिया में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही गलत जानकारी में सुधार किया जाएगा। मृत व्यक्तियों और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियों की भी नियमानुसार जांच होगी।
हालांकि, मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद रहे हैं। विपक्षी दलों ने पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंका जताई है। वहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने पर जोर देता है।
मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी
घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
इसके बाद नागरिक 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
नागरिक चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर अपना नाम जांच सकते हैं।
नए पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 और विवरण सुधारने के लिए फॉर्म-8 उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: अंतिम मतदाता सूची कब जारी होगी?
उत्तर: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी 2027 को।
प्रश्न 2: मतदाता सूची में नाम कैसे जांचें?
उत्तर: चुनाव आयोग के आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर।
प्रश्न 3: नए मतदाता आवेदन कैसे करें?
उत्तर: पात्र नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

