रैगिंग के दोषी विद्यार्थियों को हो सकता है कारावास एवं जुर्माना: चंद्रशेखर
“राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक आयोजित“
राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुधवार को कॉलेज के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने की। इसमें कमेटी के सदस्यों, विभागाध्यक्षों, फैकल्टी मेंबर्स, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों और हॉस्टल एवं पीजी संचालकों ने भाग लिया।
प्रधानाचार्य ने कहा कि रैगिंग रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दोषी छात्र को कारावास और जुर्माना हो सकता है तथा संस्थान से निष्कासन भी संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न की सभी गतिविधियां रैगिंग के अंतर्गत आती हैं।
उन्होंने बताया कि कॉलेज कैंपस, हॉस्टलों और पीजी में रैगिंग रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए एंटी रैगिंग कमेटी के साथ-साथ एंटी रैगिंग दस्ते भी गठित किए गए हैं। साथ ही, सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए गए हैं।
प्रधानाचार्य ने छात्र प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपनी कक्षाओं में रैगिंग रोधी कानून की जानकारी दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना कमेटी या दस्ते को दें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नए दाखिल हुए लगभग 250 विद्यार्थियों को इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान रैगिंग के प्रति जागरूक किया गया है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष अरविंद कटोच और अन्य सदस्यों ने भी उपस्थित लोगों को रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी दी। अंत में कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक वरुण कुमार ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
