बिहार में मतदाता सूची अपडेट के लिए SIR प्रक्रिया शुरू
“बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, वोटर लिस्ट अपडेट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान जारी”
बिहार में इसी वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को जानकारी दी कि यह अभियान संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है — हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना।
आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
कौन बन सकता है मतदाता?
अनुच्छेद 326 के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, वे मतदाता बनने के योग्य हैं।
अभियान के तहत प्रमुख कार्य:
- नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना
- मृत, स्थानांतरित या अयोग्य लोगों के नाम हटाना
- मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार करना
चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहे, ताकि लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत हो।
आयोग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की पुष्टि करें और जरूरत पड़ने पर फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से सुधार या आवेदन करें।
यह प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनाव को सुधारपूर्ण, समावेशी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है
