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राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू

छत्तीसगढ़ शासन ने न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू किया

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की लंबित मांग को पूरा करते हुए राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अब तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर बिना विभागीय अनुमति के सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी।

राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने इस अधिनियम को लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया था, जिससे राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

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